पैन कार्ड 30 सितंबर के बाद बंद हो सकता है अगर आप ने भी की है ये गलती।

अगर आप ने अपने आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक नही किया है तो 30 सितंबर के बाद आप समस्या आने लगेगी। अगर आप का आधार से आप का पैन लिंक नही है तो आप किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन नही कर सकते है। SEBI के निवेशकों को निरंतर लेन देन के लिए आधार से pan को लिंक कराने की याद दिलाई।
CBDT के निर्देशा अनुसार जो व्यक्ति 30 सितंबर के पहले अपने आधार से पैन कार्ड को लिंक नही करवाता उसका पैन कार्ड बंद हो जाएगा अर्थात काम करना बंद कर देगा और जिनका पैन कार्ड बंद हो जाएगा वो व्यक्ति किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन नही कर सकता।
CBDT ने 13 फरवरी 2020 में ही सभी को आगाह किया था की जो पैन कार्ड 1 जुलाई 2017 के है उनको आधार के साथ पैन को लिंक करवाना जरूरी है अन्यथा उनका पैन बंद हो जाएगा। इसलिए 30 सितंबर के पहले आप अपने आधार को पैन से लिंक कर ले
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इस तरह से करे आधार से पैन को लिंक :
- सबसे पहले आप को https://www.incometax.gov.in/iec/foportal इस वेबसाइट पर जाना है।
- उसके बाद आप को यह पर अपने पैन कार्ड और जन्म तारीख से लॉग इन करना है क्युकी वह आप का userid और password है।
- उसके बाद एक पेज open होगा जहा लिखा होगा की आधार से पैन को लिंक करे उसपे आप को क्लिक करना है।
- अब आप को मेन्यू बार के प्रोफाइल सेटिंग में जा कर link adhar पर क्लिक करना है।
- उसके बाद आप को अपनी डिटेल डालनी है और अगर आप का डिटेल कुछ गलत है तो उसे सही करे फिर डाले।
- इतना कर लेने के बाद आप को link now पर क्लिक करना है अब आप को वहा देखने मिलेगा की आधार पैन से लिंक हो गया।
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